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गुलशन कुमार हत्याकांड केस में फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार

गुलशन कुमार हत्याकांड केस में फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार मर्डर केस में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ ऊर्फ दाउद मर्चेंट की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट की ओर से रऊफ को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था।
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