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राजस्थान  जयपुर 

उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया पीड़िता को 50 लाख देने का आदेश

उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया पीड़िता को 50 लाख देने का आदेश आयोग के न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य राम फूल गुर्जर की बेंच की ओर से सुनाए गए निर्णय में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इस राशि का भुगतान 2 माह में करने और फैसला सुनाने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक संताप के 2 लाख रुपए एवं अधिवक्ता खर्च 25 हजार रुपए भी मय ब्याज दिए जाने के आदेश किए है।
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