निजी बसों की छत से लगेज कैरियर हटाने के निर्देश पर विवाद, ऑपरेटरों ने दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
यात्री को 45 किलो तक सामान साथ ले जाने का विधिक अधिकार
राज्य में निजी बसों की छत पर लगे लगेज कैरियर हटाने के परिवहन विभाग के निर्देशों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी आरटीओ और डीटीओ को 31 दिसंबर तक निजी बसों से लगेज कैरियर हटवाने के निर्देश दिए। विभाग का तर्क है कि कैरियर में 3 से 4 फुट ऊंचाई तक भारी सामान लादा जाता है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती।
जयपुर। राज्य में निजी बसों की छत पर लगे लगेज कैरियर हटाने के परिवहन विभाग के निर्देशों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी आरटीओ और डीटीओ को 31 दिसंबर तक निजी बसों से लगेज कैरियर हटवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग का तर्क है कि कैरियर में 3 से 4 फुट ऊंचाई तक भारी सामान लादा जाता है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं इस निर्णय के खिलाफ बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने परिवहन आयुक्त को विधिक नोटिस भेजा है। नोटिस में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/21/ख का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को 45 किलो तक सामान साथ ले जाने का विधिक अधिकार है।
यदि बसों में डिग्गी और लगेज कैरियर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो यात्रियों का यह वैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाएगा। ऑपरेटरों का तर्क है कि स्लीपर कोच बसों की ऊंचाई अधिक होने के कारण उन पर प्रतिबंध उचित हो सकता है, लेकिन स्टेज कैरिज बसों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में सभी बसों पर समान रूप से प्रतिबंध लगाना मनमाना और असंगत है। एसोसिएशन ने कैरियर हटाने के बजाय बसों की अधिकतम ऊंचाई और भार क्षमता के स्पष्ट मानक तय करने की मांग की है। मांग न माने जाने पर हाईकोर्ट में मामला दायर करने की चेतावनी दी गई है।

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