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राजस्थान  जयपुर 

लंबित बिलों के भुगतान को लेकर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, दोहरे भुगतान और पुराने इनवॉइस पर रोक

लंबित बिलों के भुगतान को लेकर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, दोहरे भुगतान और पुराने इनवॉइस पर रोक वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने IFMS के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों के निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी । 31 मार्च 2026 तक भुगतान न होने वाले क्लेम स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सभी DDO और खाताधारकों को टोकन तिथि अनुसार बिल पुनः अपलोड करना होगा।
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