पत्नी की हत्या कर शव को जलाने के आरोपी पति को उम्र कैद
सहयोगी दोस्त को 7 साल की सजा
शादी के बाद से गौरव अपनी पत्नी वैशाली पर शक करता था।
कोटा। शादी के सात महीने बाद ही पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर शव जलाने के आरोपी पति को एडीजे क्रम 4 न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है ।अदालत ने आरोपी पति पर 100000 रुपए का जुमार्ना लगाया ।वही सहयोगी दोस्त को सात साल की सजा सुनाते हुए 50000 रुपए का जुमार्ना लगाया है। आरोपी पति गौरव उर्फ रॉकी ने अपनी पत्नी की 21 जुलाई 2015 को रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर शव को ड्रम में डालकर जला दिया था। इसके बाद डाबी कोटा रोड पर डाल कर फरार हो गया था ।
अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार मानव ने बताया कि कुन्हाड़ी पुलिस को 23 जुलाई 2015 को कोटडा डाबी रोड पर एक ड्रम में जली हुई महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए उसके जले शव को मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों की पहचान में जुट गई । उसी दौरान 26 जुलाई को महिला की पहचान वैशाली उम्र 32 साल निवासी मुंबई के रूप में हुई थी। अनुसंधान के दौरान पाया कि महिला ने एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से कोटा निवासी गौरव उर्फ रॉकी के साथ शादी की। शादी के बाद से गौरव अपनी पत्नी वैशाली पर शक करता था। उसने अपनी पत्नी वैशाली को कोटडी अपनी मां के पास किराए के मकान में रखा था। गौरव और उसकी पत्नी के बीच झगड़े के कारण उसके माता-पिता भी अलग रहते थे। 21 जुलाई को वैशाली अपने ससुर के घर रंगपुर गई थी। वहां गौरव आया तथा वैशाली के साथ उसकी कहासुनी हुई। इसी दौरान उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी का रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को ड्रम में रखकर काम पर चला गया। अगले दिन 22 जुलाई को वह अपने दोस्त टीकम को सारी बात बताते हुए उसकी कार में ड्रम को रखकर कोटा डाबी रोड पर गया। वहां लाश को जला दिया और अपने घर आ गया। आरोपी गौरव और उसके दोस्त टीकम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर 43 गवाहों के बयान कराए तथा कई दस्तावेज पेश किए। इस पर आरोपी पति गौरव को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 100000 रुपए का जुमार्ना लगाया। जबकि सहयोगी दोस्त टीकम को सहयोग करने का दोषी मानते हुए 7 साल की कैद 50000 रुपए का जुमार्ना लगाया।
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