फोन टैपिंग मामला: CM गहलोत के ओएसडी को राहत, दिल्ली HC के अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

फोन टैपिंग मामला: CM गहलोत के ओएसडी को राहत, दिल्ली HC के अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

बता दें कि लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था।

Post Comment

Comment List

Latest News

दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 घायल दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 घायल
राजस्थान में झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो...
महिला संवाद यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, करोड़ों रुपये अपनी छवि सुधारने में खर्च करेंगे नीतीश 
राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित 
तेजी से विकसित होती हुई लोकेशन जगतपुरा ‘‘मंगलम पिंकवॉक’’ पर हो आपका व्यवसाय
राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड 1003 पदों पर करेगा भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू 
20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
आयुक्तालय ने कॉलेजों को दी राहत, अब 5 स्टूडेंट्स पर भी एसएफएस के तहत कॉलेज चला सकेंगे पीजी कोर्स