दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 8 साल का कठोर कारावास

10000 का जुर्माना

दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 8 साल का कठोर कारावास

शहर की महिला उत्पीड़न क्रम संख्या एक न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपी मुजीब अहमद को दोषी मानते हुए साल 8 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 10000 का जुर्माना भी लगाया है।

कोटा  ।  शहर की महिला उत्पीड़न क्रम संख्या एक न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपी मुजीब अहमद को दोषी मानते हुए  साल 8 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत  ने आरोपी पर 10000 का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक एहसान अहमद ने बताया कि 6 जनवरी 2019 को पर फरियादी मोहसीन खान पुत्र महमूद खान निवासी मेलखेड़ा थाना शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश ने एक रिपोर्ट दादाबाड़ी पुलिस थाने में दी थी।  जिसमें बताया गया कि उसकी बहन नाजÞनीन उर्फ सोना की 5 साल पूर्व मुजीब अहमद पुत्र मोहम्मद जफर निवासी दादाबाड़ी विस्तार योजना के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में मुजीब अहमद वह दूसरे परिवार के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसने पुलिस थाने में पूर्व में भी रिपोर्ट कराई थी। मुजीब अहमद शराब पीकर उसकी बहन के साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता था । मुजीब अहमद के अन्य महिलाओं से भी अवैध संबंध थे इस मामले को लेकर नाजनीन ने गरोठ कोर्ट थाना शामगढ़ में भी केस दर्ज कराया था । 6 जुलाई 2018 को मुजीब अहमद व उसके पिता नाजÞनीन के दोनों बच्चों को समझौते के नाम पर अपने साथ कोटा लाए थे।  यहां लाने के बाद भी उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 6 जनवरी 2019 को उसकी बहन की कोटा में मृत्यु हो गई, जो कि उसका ससुराल है । उसके पति मुजीब अहमद व पिता जफर अहमद और उसके भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थ।

इस मामले में दादाबाड़ी पुलिस ने आरोपी मुजीब अहमद के खिलाफ  दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया गया कि आरोपी शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता तथा मेस चलाने के लिए बार-बार दहेज के रूप में रुपयों की मांग कर रहा था । जिससे मृतका अक्सर परेशान होकर अपने पीहर मेलखेड़ी में चली जाती थी  । आरोपी के खिलाफ  23 फरवरी 2018 को कार्यालय परियोजना अधिकारी  गरोठ जिला मंदसौर में घरेलू हिंसा के संबंध में केस किया था तथा 16 सितंबर 2017 को दादाबाड़ी थाने में भी रिपोर्ट की गई थी जिसमें आरोपी को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा गया था ।

 इसी दौरान आरोपी ने गरोठ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में राजीनामा कर अपने पिता के द्वारा समझौते पर मृतका को उसके दोनों बच्चों के साथ कोटा लेकर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी वह शराब पीकर धंधा करने के लिए उसे बार-बार पैसों की मांग करता था, जिससे मृतका नाजनीन मानसिक रूप से लगातार परेशान रहती थी।  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान कोर्ट में आरोपी के खिलाफ  कई गवाहों बयान कराए गए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 8 साल के कठोर कारावास और रू10000 अर्थदंड से दंडित किया है ।

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