राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरिष्ठता देने के दिए आदेश

 राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरिष्ठता देने के दिए आदेश

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पंचायती राज विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम के पदों पर वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम भर्ती-2022 में बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वेतन परिलाभ और वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश मनीष कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पंचायती राज विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम के पदों पर वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी। भर्ती के संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता का चयन हुआ था और उसे गत जून माह में अजमेर जिले में नियुक्ति दी गई। जबकि भर्ती में उससे कम अंक लाने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को वर्ष 2023 में अलग-अलग समय पर नियुक्ति दी गई। याचिका में कहा गया कि समान भर्ती में विभिन्न समय पर नियुक्ति होने पर सभी अभ्यर्थियों को एक समान वरिष्ठता और वेतन परिलाभ मिलना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता को अदालती रोक के कारण तय समय पर नियुक्ति नहीं मिल सकी थी। जिसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी।

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