कृषि कनेक्शन पर बिजली लोड बढ़ा सकेंगे किसान
फिर कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी
योजना के आदेश लागू होने के बाद किसी कृषि कनेक्शन पर बढ़े हुए लोड का सत्यापन कराया जाएगा और फिर कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर। राज्य सरकार की बजट घोषणा में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना को ऊर्जा विभाग ने लागू कर दिया है। योजना में बिना अनुमति वाले कृषि कनेक्शनोंके बिजली लोड को शामिल किया गया था। योजना के आदेश लागू होने के बाद किसी कृषि कनेक्शन पर बढ़े हुए लोड का सत्यापन कराया जाएगा और फिर कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश में कुछ शर्तों को शामिल किया गया है। यह योजना 31 दिसम्बर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना में यदि कृषि उपभोक्ता का बिजली लोड बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई पैनल्टी नहीं लेकर केवल 60 रुपए प्रति एचपी दर से धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो योजना अवधि समाप्त होने पर चैकिंग के दौरान लोड अधिक मिलने पर कृषि नीति अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। दो साल पहले तक कटे कनेक्शनों को उपभोक्ता यदि भार बढोतरी के साथ जुड़वाना चाहता है तो योजना का लाभ मिल सकेगा।
योजना का लाभ उठाने पर जरूरी होने पर कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफॉर्मर क्षमता में बढ़ोतरी व नई 11केवी लाइन और सब स्टेशन का खर्चा डिस्कॉम उठाएगी। कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर लोड बढ़ाने या कनेक्शन खसरे से अलग दूसरे कुएं पर मोटर का लोड बढ़ाना योजना में शामिल नहीं होगा।
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