संसद ने वैधानिक रूप से उपराज्यपाल को दिया है एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली सरकार एल्डरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी राय नहीं दे सकती
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फैसला सुनाते ने कहा कि दिल्ली सरकार एल्डरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी राय नहीं दे सकती, क्योंकि यह अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सहायता के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संसद ने वैधानिक रूप से उपराज्यपाल को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार दिया है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फैसला सुनाते ने कहा कि दिल्ली सरकार एल्डरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी राय नहीं दे सकती, क्योंकि यह अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पिछली पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा था कि संसद दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विचाराधीन एल्डरमैन के नामांकन दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (डीएमसी अधिनियम) की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत किए गए थे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में मई 2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
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