दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक

1 जून 2002 के बाद दो या अधिक संतान वाले कर्मचारी पर लागू

दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक

इस अधिसूचना की पालना में सभी विभागों में डीपीसी या परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया भी आरंभ कर दी।

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 16 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पर 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश संतोष कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 1 जून 2002 के बाद दो या अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को कुछ अवसरों तक पदोन्नति से वंचित रखने का प्रावधान किया था। वहीं 16 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रावधान किया कि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ संतान अधिक होने के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा और जिसको वंचित किया गया है, उसको उसी  वर्ष में पदोन्नति दी जाएगी।

इस अधिसूचना की पालना में सभी विभागों में डीपीसी या परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। याचिका में कहा गया की अधिसूचना के तहत जो पूर्व में अयोग्य घोषित किया गया हो, उसे योग्य नहीं किया जा सकता और इसका लाभ बैक डेट से भी नहीं दिया जा सकता।

Post Comment

Comment List

Latest News