सत्येंद्र जैन को धन शोधन मामले में मिली जमानत
नियमित जमानत याचिका स्वीकार की
दलीलें सुनने के बाद जैन को कई शर्तों पर जमानत दी। अदालत ने लंबे मुकदमे और करीब 18 महीने की कैद को देखते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में नियमित जमानत दे दी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जैन को कई शर्तों पर जमानत दी। अदालत ने लंबे मुकदमे और करीब 18 महीने की कैद को देखते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की।
अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी। इसके अलावा मामले से संबंधित गवाहों से संपर्क न करने या उन्हें प्रभावित न करने और पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर न जाने की भी उन्हें निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान जैन के अधिवक्ता ने पहले अदालत के समक्ष दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और अगर अदालत उन्हें नियमित जमानत देती है तो उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। केंद्रीय एजेंसी ने जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। तब अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वह मई 2023 से मार्च 2024 के दौरान मेडिकल आधार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहे।
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