रिप्स में छूट का दायरा बढ़ा, नए खरीद भूखंडो पर भी मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी में छूट

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट के आदेश जारी

रिप्स में छूट का दायरा बढ़ा, नए खरीद भूखंडो पर भी मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी में छूट

उद्योग विभाग के आयुक्त और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त पत्रों एवं अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लिया है।

जयपुर। यदि किसी भूखण्ड के संबंध में पहले राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ नहीं लिया गया है, तो ऐसे भूखण्ड के क्रय पर रिप्स के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रियायतों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उद्योग विभाग के आयुक्त और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त पत्रों एवं अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लिया है।

इन मामलों में भी मिलेगी छूट:
यदि किसी भूखण्ड के संबंध में पहले स्टाम्प ड्यूटी में छूट ली जा चुकी है, लेकिन बाद में इसे निलामी द्वारा विक्रय किया जाता है (जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, रीको, RFC या DRT/NCLT द्वारा), तो भी क्रेता को RIPS-2022 या RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ मिलेगा। यदि किसी मामले में उद्योग विभाग ने पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया है, लेकिन पंजीयन अधिकारी ने स्टाम्प ड्यूटी में रियायत नहीं दी, तो नियमों के तहत वसूल की गई अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड दिया जाएगा। यदि किसी भूखण्ड का विक्रय स्वयं भू-स्वामी द्वारा किया जाता है, और उस भूखण्ड के संबंध में पहले स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ लिया गया है, तो ऐसे विक्रय पर RIPS-2022 या RIPS-2024 के तहत छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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