30 हजार प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिश के लिए निकली RTE लॉटरी
प्रदेशभर में दो लाख से ज्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चो के एडमिश के लिए आरटीई में आवेदान किया है।
इनमें से जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की 1.25 लाख सीटों पर फ्री एडमिशन दिया।
जयपुर। प्रदेश के 30 हजार प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिश के लिए आरटीई (अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम) की लॉटरी आज निकली। प्रदेशभर में दो लाख से ज्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चो के एडमिश के लिए आरटीई में आवेदान किया है। इनमें से जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की 1.25 लाख सीटों पर फ्री एडमिशन दिया। शिक्षा संकुल में शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला कम्प्यूटर के जरिए लॉटरी निकाली। वहीं अब लॉटरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर बच्चों को एडमिश दिया जाएगा। आरटीई के लिए 2 से 15 मई तक आवेदन मांगे गया थे।
आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल एडमिट हुए बच्चों की संख्या के 25 फीसदी संख्या के बराबर फ्री एडमिशन देना होता है। इन 25 फीसदी बच्चों की पढ़ाई का पैसा सरकार इन स्कूल संचालकों को देती है। जबकि अभिभावकों से स्कूल फीस नहीं वसूली जाती है। आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसके लिए बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। जिसके लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज लगाने होते है।
वार्ड के अनुसार प्रायोरिटी
शिक्षा संकुल में आरटीई की लॉटरी में प्रायोरिटी लिस्ट जारी की। इसमें बच्चा जिस नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के साथ ही ग्राम पंचायत के जिस वार्ड का रहने वाला है। उसी वार्ड में मौजूद स्कूलों को प्रायोरिटी देते हुए लॉटरी निकाली जाती है। इस योजना के तहत दो केटेगिरी अल्प आय वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसमें अल्प आय वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए तक सालाना है।
ये रहेगा शेड्यूल
प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। तो दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।
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