हाईकोर्ट ने आर्यन खान मामले में जारी किया जमानत ऑर्डर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के क्रूज ड्रग पार्टी मामले में जमानत का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच ड्रग्स से संबंधित अपराध करने के लिए साजिश का कोई सबूत नहीं है।

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के क्रूज ड्रग पार्टी मामले में जमानत का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच ड्रग्स से संबंधित अपराध करने के लिए साजिश का कोई सबूत नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपी क्रूज पर थे। इसलिए उनके खिलाफ धारा 29 के अपराध को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।


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