बार काउंसिल कानून से अधिक नामांकन शुल्क नहीं वसूल सकती: SC

बार काउंसिल कानून से अधिक नामांकन शुल्क नहीं वसूल सकती: SC

उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए 750 रूपये और एसटी/एससी वर्गों से आने वाले वकीलों को 125 रूपये नामांकन फीस है। बार काउंसिल को नियमों का पालन करना चाहिए।

नई दिल्ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए वकीलों को बार काउंसिल में नामांकन दाखिल करने के लिए शुल्क को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सीजेआई ने जजमेंट में लिखा कि भारत और राज्य की बार काउंसिल वकीलों के लिए बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट में तय शुल्क से अधिक नहीं ले सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(3) और 14 तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए 750 रूपये और एसटी/एससी वर्गों से आने वाले वकीलों को 125 रूपये नामांकन फीस है। बार काउंसिल को नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक शुल्क वसूली कमजोर वकीलों के आगे बढ़ने में अवरोध है।

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