अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अंकिता का शव कैनाल से बरामद किया

अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। 

देहरादून। उत्तराखंड के कोटद्वार में 3 साल पहले हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बार आरोपियों को सजा सुनाई गई। अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने अंकिता की हत्या के मामले में 3 आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। इसके बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। हत्या के बाद अंकिता का शव कैनाल से बरामद किया गया था।

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