महुआ के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत FIR

राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की

महुआ के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत FIR

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ  दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।

4 जुलाई को रेखा शर्मा हाथरस में हुई भगदड़ में घायल महिलाओं से मिलने पहुंची थीं। इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति छतरी लेकर रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था। इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने लिखा था कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद पकड़कर क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि, बाद में महुआ ने पोस्ट डिलीट कर दिया।

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