लैम्बोर्गिनी कार हादसा: लोगों को कार से रौंदने वाले आरोपी को राहत, कोर्ट से मिली जमानत
अदालत में पेश किया गया था
पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है।
कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर के ग्वालटोली क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी कार से 3 लोगों को रौंदने वाले आरोपी को कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने 20 हजार के मुचलके पर शिवम मिश्रा की रिहा करने के आदेश दिए है। अदालत ने न्यायाक हिरासत के लिए पुलिस की अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि शिवम पुलिस जांच में सहयोग करे।
उललेखनीय है कि पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। 8 फरवरी को तंबाकू कारोबारी के पुत्र शिवम मिश्रा ने क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी कार से तीन लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में घायल एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। घटना के बाद शिवम फरार हो गया था।

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