राहुल गांधी को कोर्ट से राहत : उनके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, अब दर्ज नहीं होगा आपराधिक मुकदमा
पीठ ने खुली अदालत में फैसला सुनाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। संभल की चंदौसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। अब राहुल गांधी के खिलाफ न मुकदमा दर्ज होगा, न आपराधिक केस चलेगा। मामला उनके कथित विवादित बयान से जुड़ा था।
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश की चुनौती याचिका पर फैसला सुनाते हुए नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया है।
याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा और आपराधिक केस भी नहीं चलेगा। फिलहाल ऑर्डर अपलोड होने के बाद आगे की चीजें पता चलेंगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान विवादित बयान दिया था।

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