भण्डारों के भौतिक सत्यापन में लापरवाही पर सख्त हुए रजिस्ट्रार, रिपोर्ट नहीं भेजने पर कार्रवाई की चेतावनी
समय पर सत्यापन नहीं होने से यह प्रक्रिया प्रभावित
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर ने भण्डारों के भौतिक सत्यापन में देरी और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। इस संबंध में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं क्षेत्रीय अंकेक्षकों को निर्देश जारी कर निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट भेजने के आदेश।
जयपुर। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर ने भण्डारों के भौतिक सत्यापन में देरी और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं क्षेत्रीय अंकेक्षकों को निर्देश जारी कर निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में 16 अप्रैल और 4 मई 2026 को सभी कार्यालयों एवं अधीनस्थ इकाइयों को भण्डारों का भौतिक सत्यापन कर 15 मई 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 13 मई तक केवल 20 कार्यालयों द्वारा ही रिपोर्ट भेजी गई है।
रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 के नियम 12(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निदेशक निरीक्षण विभाग को भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है। समय पर सत्यापन नहीं होने से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पत्र में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालय सहित अधीनस्थ इकाई कार्यालयों के भण्डारों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तत्काल प्रधान कार्यालय को भिजवाई जाए। आदेश की अवहेलना या विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

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