तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत, नियमित याचिका दायर करने के दिए निर्देश
अपनी संपत्तियों का विस्तृत खुलासा नहीं किया
Telangana High Court ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत देते हुए अंतरिम राहत। अदालत ने नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश। मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर पासपोर्ट और संपत्ति खुलासे से जुड़े आरोपों से संबंधित।
हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी, जिसके तहत उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने खेड़ा को निर्देश दिया कि वह इस अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में जाएं और नियमित जमानत याचिका दायर करें। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने आधिकारिक हलफनामों में अपनी संपत्तियों का विस्तृत खुलासा नहीं किया है।
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