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राजस्थान में लागू हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून : लव जिहाद पर 20 साल की सजा, धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी

राजस्थान में लागू हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून : लव जिहाद पर 20 साल की सजा, धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी राजस्थान सरकार ने जबरन या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया । गृह विभाग ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ  रिलिजन एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। गृह विभाग ने महानिदेशक पुलिस, समस्त जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पत्र लिखा। नए कानून के तहत जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा और गैर-जमानती धाराएं लगेंगी। लव जिहाद के मामलों में अधिकतम 20 साल की कैद का प्रावधान।
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राजस्थान  भरतपुर 

राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल : हिन्दू संगठनों से जुडे़ लोगों ने धर्मान्तरण सेंटर को घेरा, जानें पूरा मामला

राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल : हिन्दू संगठनों से जुडे़ लोगों ने धर्मान्तरण सेंटर को घेरा, जानें पूरा मामला भरतपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल अजय कुकरेजा ने सेवर थाना में खुद के साथ मारपीट की शिकायत दी है।
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