Death Registration Amendment
भारत 

बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हुआ जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम हुए सख्त

बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हुआ जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम हुए सख्त लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नए प्रावधानों के तहत दो वर्ष से अधिक विलंब होने पर पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट और नारेबाजी के बावजूद सदन ने इसे अपनी मंजूरी दी।
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