यूरोपीय संघ ने एप्पल और मेटा पर लगाया 80 करोड़ डॉलर का जुर्माना
मेटा पर अरबों डॉलर का टैरिफ
यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने के मामले में एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरो यानी 79.7 करोड़ डालर का जुर्माना लगाया है।
लंदन। यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने के मामले में एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरो यानी 79.7 करोड़ डालर का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल मार्केट अधिनियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब ट्रम्प प्रशासन यूरोपीय संघ पर हमला कर रहा है।
ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि यूरोपीय संघ अमेरिकी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बना रहा है। इस बीच ईयू की कार्यकारी शाखा, यूरोपीय आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने एप्पल और फेसबुक के मालिक मेटा पर क्रमश: 50 करोड़ यूरो (57 करोड़ डालर) और 20 करोड़ यूरो (22.8 करोड़ डालर) का जुर्माना लगाया है। मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान ने ईयू के फैसले की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसका उद्देश्य सफल अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना है।
मेटा पर अरबों डॉलर का टैरिफ :
कपलान ने कहा कि यह केवल जुर्माने की बात नहीं है, आयोग हमें अपना व्यवसाय मॉडल बदलने के लिए मजबूर कर रहा है जो वास्तव में मेटा पर अरबों डॉलर का टैरिफ लगाता है जबकि हमसे घटिया सेवा देने की अपेक्षा करता है। यूरोपीय आयोग ने एक वर्ष की जांच के दौरान पाया कि मेटा ने उपयोगकर्ताओं को ऐसे प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान नहीं की, जो बिना शुल्क के कम व्यक्तिगत डेटा संसाधित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार नवंबर 2023 में कंपनी ने सहमति या भुगतान विज्ञापन मॉडल अपनाया जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूरोपीय उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डाटा संयोजन के लिए सहमति देने या प्लेटफॉर्म के विज्ञापन-मुक्त संस्करणों के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया। यूरोपीय आयोग ने कहा कि वह वर्तमान में यह आकलन कर रहा है कि नया मॉडल उसके नियमों के अनुरूप है या नहीं। आयोग ने यह भी पाया कि एप्पल ने डीएमए में तथाकथित स्टीयरिंग नियम का उल्लंघन किया है। इस नियम के तहत, एप्पल के ऐप स्टोर के माध्यम से अपने ऐप वितरित करने वाले ऐप डेवलपर्स को स्टोर के बाहर वैकल्पिक आॅफÞर के बारे में ग्राहकों को नि:शुल्क सूचित करने, उन्हें उन तक पहुँचाने और उन्हें खरीदारी करने की अनुमति देने में सक्षम होना चाहिए।

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