फोन टैपिंग मामला: CM गहलोत के ओएसडी को राहत, दिल्ली HC के अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

फोन टैपिंग मामला: CM गहलोत के ओएसडी को राहत, दिल्ली HC के अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

बता दें कि लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था।

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