दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित

मार्शल लॉ केवल लगभग छह घंटे तक लागू रहा

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित

नेशनल असेंबली की आलोचना के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया था। बता दें कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ केवल लगभग छह घंटे तक लागू रहा।

सोल। दक्षिण कोरिया की संसद में शनिवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। देश में मार्शल लॉ लगाने के फैसले के बाद से राष्ट्रपति योल विवादों में घिर गए थे। हालांकि, जनता के विरोध और नेशनल असेंबली की आलोचना के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया था। बता दें कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ केवल लगभग छह घंटे तक लागू रहा।

संसद के इस फैसले से देशभर में लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत माना। लोग इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में 204 वोट पड़े। जबकि 85 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस फैसले के बाद यून के राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री हान डक-सू उनकी जगह कार्यभार संभालेंगे। 

न्यायालय को सौंपे जाएंगे महाभियोग से जुड़े दस्तावेज

महाभियोग से जुड़े दस्तावेज यून और न्यायालय को सौंपे जाएंगे। इसके बाद न्यायालय को 180 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। अगर यून को पद से हटा दिया जाता है तो साठ दिनों के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव कराए जाएंगे। 

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