नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा

नशीला पेय पिलाकर वहां छोड़कर चले गए

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के चाचा ने 7 जुलाई, 2020 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 14 साल की नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितिन कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के साथ लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अदालत का कर्तव्य है कि अभियुक्त को उसके किए गए अपराध के लिए दंडित करे। 

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के चाचा ने 7 जुलाई, 2020 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी भतीजी 4 जुलाई को अपने घर के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में उसे गांव के दो युवक मिले और पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए। इस दौरान अभियुक्त नितिन भी रास्ते में मिला और वह भी उसने साथ-साथ गांव गया। भतीजी को घर छोड़ने के बजाए उसे धर्मशाला ले गए और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे एक धार्मिक स्थल के तिबारे में रातभर रखा और दुष्कर्म किया।

सुबह उसे नशीला पेय पिलाकर वहां छोड़कर चले गए। रास्ते में बदहवास भतीजी को देखकर लोगों ने उसे फोन पर सूचना दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ अभियुक्त नितिन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। 

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