कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से किया जवाब-तलब 

पिछले बोर्ड की पहली बैठक के 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से किया जवाब-तलब 

प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 और धारा 11 के तहत नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व उनके चुनाव कराए जाने जरूरी है। नगरपालिका अधिनियम के तहत पिछले बोर्ड की पहली बैठक के 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए। प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने इन नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के बजाए यहां प्रशासक लगा दिए।

 

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