रियल एस्टेट सेक्टर को राहत, क्यूपीआर जमा करने में देरी पर अतिरिक्त जुर्माने की बढ़ाई समय सीमा
संशोधित समयसीमा का पालन करने की सख्त सलाह
यह आदेश रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
जयपुर। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने QPR (त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट) जमा करने में देरी पर लगाए गए अतिरिक्त जुर्माने के आदेश की प्रभावी तिथि में बदलाव किया है। पहले यह आदेश 1 मार्च 2025 से लागू होना था, लेकिन अब इसे 1 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। प्राधिकरण के 24 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसार, QPR जमा करने में पहली तिमाही की देरी के बाद प्रत्येक अतिरिक्त तिमाही के लिए ₹5,000 का जुर्माना तय किया गया था। यह आदेश रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
हालांकि, CREDAI और प्रमोटरों द्वारा जताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए RERA ने आदेश की प्रभावी तिथि में संशोधन कर इसे 1 मई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों को संशोधित समयसीमा का पालन करने की सख्त सलाह दी है। यह आदेश रेरा के रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया।
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