आरजीएचएस : निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड के लिए निर्देश जारी, लाभार्थियों को सटीक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया 

जेनेरिक दवाओं पर 40% छूट देना शामिल 

आरजीएचएस : निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड के लिए निर्देश जारी, लाभार्थियों को सटीक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया 

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड स्टोर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड स्टोर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने इन निर्देशों में दवाओं के वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और लाभार्थियों को सटीक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया है। मुख्य निर्देशों में ओपीडी पर्चे के आधार पर ही दवाओं का बिल बनाना, बिल में स्टोर की पूरी जानकारी देना और जेनेरिक दवाओं पर 40% छूट देना शामिल है। 

लाभार्थी की एसएसओआईडी से जनरेट टीआईडी और ओटीपी के बाद ही दवाओं का वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। AI विश्लेषण में गलत बिलिंग पाए जाने पर पैनल्टी और सस्पेंशन की चेतावनी दी गई है। साथ ही, पर्चों का सत्यापन और आरजीएचएस फॉर्मेट का पालन अनिवार्य किया गया है। इन निर्देशों का पालन लाभार्थियों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।

 

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