भरतपुर शहर में सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षित, संशोधित अधिसूचना जारी
शहर विकास योजना के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर शहर की योजना संख्या 13 में सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन जारी किया है। पूर्व में 16 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के तहत प्रस्तावित भूमि उपयोग में संशोधन करते हुए मुख्य मार्गों से जुड़ाव और यातायात सुगमता के लिए भूमि आरक्षित की गई थी।
जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर शहर की योजना संख्या 13 में सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन जारी किया है। पूर्व में 16 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के तहत प्रस्तावित भूमि उपयोग में संशोधन करते हुए मुख्य मार्गों से जुड़ाव और यातायात सुगमता के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। विभाग की ओर से अब उक्त अधिसूचना में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार, भरतपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित भूमि को राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
पूर्व में गठित समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि आरक्षण के प्रस्ताव को अद्यतन करते हुए इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया है। संशोधित अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भरतपुर विकास प्राधिकरण के सचिव को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रमुख अधिकारी नामित किया गया है। यह संशोधन राजकीय कार्यों को प्रभावी बनाने तथा शहर विकास योजना के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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