जेडीए ने की कार्रवाई : अवैध विला सील, सड़क सीमा को भी कराया अतिक्रमण मुक्त
निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी
अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग सील किया गया।
जयपुर। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने पांच अवैध विलाओं को सील करने के साथ ही अवैध कॉलोनी के निर्माण एवं रोड सीमा में किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया कि जोन पीआरएन नोर्थ के क्षेत्र में सिरसी रोड़ पर राम विहार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 8ए व 8बी में व्यवसायिक प्रयेजनार्थ होटल ग्रैण्ड ट्यूलिप का अवैध निर्माण करने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग सील किया गया।
इसी प्रकार सिरसी रोड कैलाश विहार कॉलोनी में रोड सीमा में करीब आठ स्थानों पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से अत्यधिक लम्बाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, बाउण्ड्रीवाल लगाकर किए गए अतिक्रमणों एवं सिरसी रोड पर ही गणेश नगर विस्तार भूखण्ड संख्या 73 के सामने रोड़ सीमा में किए गए अतिक्रमणों को भी ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि जोन 12 में बैनाड़ रोड पर करीब छह बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू-रूपान्तरण करवाए वैष्णव विहार नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इसी प्रकार जोन 12 में ही कालवाड़ रोड ग्राम पिण्डोलाई में करीब एक बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर निर्माणाधीन पांच अवैध विला अन्य अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया। जोन 6 में अवस्थित मुरलीपुरा केÞ प्रताप नगर विस्तार में रोड सीमा में किए गए अतिक्रमणों का ध्वस्त किया।
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