अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव : नियम में संशोधन के लिए विधि विभाग को भेजा अध्यादेश का ड्राफ्ट, मंजूरी के बाद कैबिनेट में होगा पेश
चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे
विधि विभाग से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अध्यादेश जारी होगा। 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने यह प्रावधान जोड़ा था।
जयपुर। राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 30 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार भी सरपंच, पार्षद या चेयरमैन के चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार ने इस नियम में संशोधन के लिए विधि विभाग को अध्यादेश का ड्राफ्ट भेज दिया है। पंचायतीराज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए अलग-अलग प्रस्ताव तैयार किए हैं।
विधि विभाग से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अध्यादेश जारी होगा। 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने यह प्रावधान जोड़ा था कि दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब इस नियम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभावना है कि अध्यादेश इसी महीने लागू हो जाएगा। इस निर्णय से स्थानीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है। अब तीन या उससे अधिक बच्चों वाले कई नेता, जो अब तक अयोग्य माने जाते थे, चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे।

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