राजस्थान बजट 2026-27 : स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती, अन्य राज्य से वाहन खरीदकर रजिस्टर कराने पर 50% की मिलेगी छूट; जीएसटी के मामलों में सुनवाई का होगा सरलीकरण
राजस्थान बजट 2026-27 में टैक्स में राहत की घोषणा
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 बजट में टैक्स राहतों की घोषणा की। दूसरे राज्यों से खरीदे वाहन पर रजिस्ट्रेशन में 50% छूट मिलेगी। स्टांप ड्यूटी घटाकर 0.125% और रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.5% किया गया। बकाया करों के लिए एमनेस्टी योजना भी लाई जाएगी।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर भी घोषणाएं की। अब प्रदेश में किसी अन्य राज्य से वाहन खरीदकर रजिस्टर करवाने पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती की घोषणा की गई है। लोन पर स्टैंप ड्यूटी अब केवल 0.125% होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.5% कर दिया गया है।
बजट में टैक्स को लेकर घोषणाएं :
- सरकारी बिल्डिंग के निर्माण में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत किया जाएगा।
- भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएगी।
- जीएसटी के मामलों में सुनवाई का सरलीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन की अपीलों को 60 दिन में निपटारा होगा।
- कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतिशत से कम कर के 0.5 प्रतिशत और अधिकतम एक लाख की।

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