पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं होने पर रेरा को शिकायत सुनने का अधिकार
आंवटी ने साल 2014 में यूनिक सिटी में एक विला बुक कराया
राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक मामले में कहा है कि प्रोजेक्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र ना होने पर रेरा को आवंटियों की शिकायत सुनने और उन्हें राहत दिए जाने का अधिकार है
जयपुर। राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक मामले में कहा है कि प्रोजेक्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र ना होने पर रेरा को आवंटियों की शिकायत सुनने और उन्हें राहत दिए जाने का अधिकार है। प्रोजेक्ट के कुछ प्लाट्स पर जेडीए की ओर से पट्टे दिए जाने मात्र से निर्माणशुदा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन की पालना करने से नहीं बच सकते। प्राधिकरण सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने यह आदेश आवंटी दामोदर लाल सैनी व अन्य की शिकायतों पर निर्णय देते हुए दिए।
आवंटी के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि आंवटी ने साल 2014 में यूनिक सिटी में एक विला बुक कराया था। बिल्डर ने उसे आश्वस्त किया था कि संपूर्ण योजना को पूरा कर आवंटी को साल 2020 तक विला का कब्जा दे दिया जाएगा। इसके बावजूद भी बिल्डर ने योजना को विकसित नहीं किया और विला का कब्जा भी नहीं सौंपा। इस पर आवंटी ने साल 2022 में रेरा में अपनी शिकायत दी जिसके जवाब में बिल्डर ने कहा कि प्रोजेक्ट रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए शिकायत को खारिज किया जाए। बिल्डर ने कहा कि रेरा नियम के नियम 4 के अनुसार यदि संबंधित निकाय की ओर से टाउनशिप योजना के प्लाट्स के आवंटन पत्र या पट्टे जारी करना शुरू किया गया तो ऐसा योजना रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। बिल्डर की ओर से यह भी बताया गया कि यूनिक सिटी योजना 2 फेज में निर्मित की जानी थी। फेज 1 रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए आवंटी रेरा से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा प्राधिकरण ने फैसला देते हुए माना की यदि किसी योजना के संदर्भ में सक्षम संस्था द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो ऐसी योजना रेरा के क्षेत्राधिकार में आती है।
बिल्डर ने आवंटी को यह नहीं बताया था कि टाउनशिप 2 फेज में बनाई जा रही है। आवंटी को संपूर्ण योजना एक ही होना बताकर विला बेचा गया था। इसके अलावा नियम 4 में दी गई छूट भी प्लाट के संबंध में है, ना की विला के संबंध में। इसके साथ ही रेरा ने आवंटी की ओर से अदा की गई संपूर्ण राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश देते हुए यूनिक सिटी फेज 1 को रेरा के समक्ष पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।
Comment List