लोक अदालत में 16 मामलों का निस्तारण : 1.19 करोड़ की राशि स्वीकृत, रेल दुर्घटना प्रभावितों को मिली त्वरित राहत
मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण
जयपुर रेल दावा अधिकरण में आयोजित लोक अदालत में 17 में से 16 मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण। मृत्यु और घायल दावों से जुड़े मामलों में कुल 1.19 करोड़ रुपए 6% ब्याज सहित स्वीकृत। लोक अदालत में न्यायिक व तकनीकी सदस्यों सहित अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान।
जयपुर। रेल दावा अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वादकारियों को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया गया। लोक अदालत में कुल 17 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 16 मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। इन मामलों में मृत्यु एवं घायल दोनों प्रकार के दावे शामिल थे। लोक अदालत में कुल 1,19,40,000 रुपए की राशि 6% ब्याज सहित स्वीकृत की गई, जिससे अनेक प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत मिली।
इस लोक अदालत मे जीएस हीरा, सदस्य (तकनीकी), राजीव जैन, सदस्य (न्यायिक), महेश चंद जेवलिया, प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, जयपुर , अधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इन सभी अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से लोक अदालत की कार्यवाही सुचारु, पारदर्शी और वादकारी‑हितैषी रही।
न्यायिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता :
रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ, रेल दुर्घटनाओं एवं असामयिक घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र एवं प्रभावी राहत प्रदान करने के अपने दायित्व के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लोक अदालत का सफल आयोजन इस प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।

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