नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, अदालत ने 50 हजार का लगाया जुर्माना
अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामखिलाडी सैनी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ के जरिए उसे इसके लिए मजबूर किया।
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामखिलाडी सैनी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ के जरिए उसे इसके लिए मजबूर किया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 11 सितंबर, 2024 खोह-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह सात भाई-बहिन है और उनके पिता की मौत हो चुकी है। एक बार उन्होंने रामखिलाडी के पिता को घर की हालत बताई तो उन्होंने रामखिलाडी के जरिए जयपुर में काम पर लगाने की बात कही।
वहीं जून, 2023 को रामखिलाडी उसकी मां को विश्वास में लेकर उसे और उसकी बडी बहन को अपने साथ सीबीआई फाटक इलाके में ले आया। यहां तीनों एक कमरे में साथ रहने लगे। इस दौरान उसने दोनों बहनों को होम केयर की नौकरी भी लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पांच दिसंबर को अभियुक्त ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच ली। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। वहीं मई, 2024 को वह वापस गांव आ गई। अभियुक्त अभी भी उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने पीड़िता की मां को 20 हजार रुपए दिए थे। इसे वापस मांगने पर उनका विवाद हो गया और उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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