नई नियुक्ति पर एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
पुराने एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ जारी नहीं
आदेश के अनुसार ऐसे मामलों में नए पद पर वेतन निर्धारण से पहले एडवांस इंक्रीमेंट की राशि घटाई जाएगी और उसके बाद राजस्थान सेवा नियमों के तहत अंतिम वेतन संरक्षण। वित्त विभाग ने कहा कि मेडिकल, शिक्षा, आयुष और न्यायालयों के कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर विशेष परिस्थितियों में एडवांस इंक्रीमेंट।
जयपुर। राज्य सरकार ने उच्च योग्यता या विशेष सेवाओं के आधार पर दिए जाने वाले एडवांस इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को पूर्व में उच्च शैक्षणिक योग्यता अथवा कठिन प्रकृति की सेवाओं के कारण एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिला था, वे यदि नई नियुक्ति के जरिए किसी अन्य विभाग या पद पर जाते हैं, जहां ऐसी योग्यता आवश्यक नहीं है या कार्य सामान्य प्रकृति का है, तो उन्हें पुराने एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ जारी नहीं रहेगा।
आदेश के अनुसार ऐसे मामलों में नए पद पर वेतन निर्धारण से पहले एडवांस इंक्रीमेंट की राशि घटाई जाएगी और उसके बाद राजस्थान सेवा नियमों के तहत अंतिम वेतन संरक्षण किया जाएगा। वित्त विभाग ने कहा कि मेडिकल, शिक्षा, आयुष और न्यायालयों के कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर विशेष परिस्थितियों में एडवांस इंक्रीमेंट दिए गए थे। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों और हाईकोर्ट के कर्मचारियों को कठिन कार्यप्रकृति के आधार पर यह लाभ मिला था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश से पहले जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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