मासूम से की थी दुष्कर्म की कोशिश, 10 साल कारावास
सात साल की मासूम के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दस साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पॉस्को कोर्ट की जज ने चालान पेश करने के 61 दिन बाद ही फैसला सुना दिया है।
झुुंझुनूं। सात साल की मासूम के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दस साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉस्को कोर्ट की जज ने चालान पेश करने के 61 दिन बाद ही फैसला सुना दिया है। सिंघाना थाने के इलाके के डूमोली गांव में सात साल की मासूम बच्ची शादी में मामा के घर आई थी। आरोपी पाटन के डाबला बिहार निवासी रतनलाल वहां बर्तन साफ करने आया था। बच्चों के साथ खेल रही मासूम को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव में दुकान से बच्ची को टॉफी दिलाने और फिर साथ लेकर दुष्कर्म की नियत से खेतों में ले गया। वहां खेल रहे बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
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