लोन नहीं चुकाने पर 15 दिन की जेल
ट्रेक्टर खरीदने के लिए लिया था लोन
फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर को सीज कर उसकी नीलामी कर दी थी।
कोटा। एडीजे क्रम संख्या एक के न्यायाधीश रमेश कुमार ने बुधवार को फाइनेंस कंपनी का समय पर लोन नहीं चुकाने पर ऋणी को 15 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। मोरू खुर्द तहसील कनवास निवासी ऋणी शिवराज ने 2 लाख 30 हजार रुपए का श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से लोन लिया था। लेकिन लोन की किश्तों को वह समय पर नहीं चुकता कर पाया।
एडवोकेट देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शिवराज ने वर्ष 2015 में ट्रैक्टर के लिए 2.30लाख रुपए का लोन श्रीराम फाइनेंस शाखा कोटा से लिया था, लेकिन समय पर किश्त अदा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर को सीज कर दिया था और उसकी नीलामी कर दी थी। बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी ने एडवोकेट गोपाल दत्त शर्मा के माध्यम से एक शेष राशि वसूली का दावा कोर्ट में पेश किया था। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ऋणी शिवराज के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। स्पेशल सेल आमीन सरविंदर कौर व एडवोकेट धन सिंह गौड़ ने ऋणी शिवराज को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद ऋणी शिवराज को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया।

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