आठ साल पुराना स्मैक तस्करी मामला - दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

50 हजार रुपए जुमार्ना

आठ साल पुराना स्मैक तस्करी मामला - दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

कार की तलाशी में 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी ।

कोटा । आठ साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में   सोमवार को एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल जाट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल मलिक(33) पुत्र छोटे खां निवासी मिजार्पुर थाना इकलेरा जिला झालावाड़ और अब्दुल वाजिद (42)पुत्र अब्दुल मजीद निवासी  थाना मंडाना कोटा ग्रामीण को 50 हजार रुपए  अर्थ दंड से दंडित किया है। जबकि सह-आरोपी निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू  को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। 

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 मई 2018 को तत्कालीन  अनन्तपुरा थाना अधिकारी  अमर सिंह राठौड़ ने जगपुरा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ से आ रही एक कार को रुकवाया। कार चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दो युवकों  को  कार सहित डिटेन किया। दोनों युवक पूछताछ के दौरान कोई संतोषप्रद जबाव  नहीं दे सके । पूछताछ में एक युवक  ने अपना नाम अब्दुल मलिक निवासी  इकलेरा तथा कार चालक ने अपना नाम अब्दुल वाजिद  निवासी थाना मंडाना कोटा ग्रामीण बताया। कार की तलाशी में  100 ग्राम स्मैक  बरामद हुई। 

अनुसंधान के  बाद आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं आरोपी  अब्दुल वाजिद के खिलाफ  धारा 8/21,8/25 एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया । अनुसंधान के दौरान आरोपियों ने स्मैक को    निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू से खरीदना बताया गया। इस पर उसके खिलाफ  धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर तीनों को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किए। ट्रायल के दौरान  अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह लेखबद्ध करवाकर 51 दस्तावेज पेश किए । न्यायाधीश  ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल वाजिद को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 50 हजार  जुमार्ने की सजा से दंडित किया। जबकि सह आरोपी  निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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