गांजा तस्कर को 20 वर्ष का कठोर कारावास

2 लाख रुपए का जुर्माना

 गांजा तस्कर  को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अमचूर के कट्टों के अलावा चार प्लास्टिक के कट्टों में 165 किलोग्राम गांजा बरामद कर जप्त किया।

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार बेरीवाल ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 6 जून 2021 को कोटा  के आरकेपुरम थाने के थानाधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर एटीएस यूनिट अजमेर के साथ संयुक्त कार्रवाई  करके नयागांव पुलिया के पास  नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को डिटेन किया था। जिसका ट्रक चालक बापू नगर थाना रायला भीलवाड़ा निवासी सूरज सुथार पुत्र सोहनलाल था।

ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में अमचूर के कट्टों के अलावा चार प्लास्टिक के कट्टों में 165 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात सूरज सुथार के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र एवं फरार अभियुक्त अयूब खान के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 24 गवाह और 96 दस्तावेज प्रदर्शित कर न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी सूरज सुथार को दोषी करार करार मानते हुए सजा से दंडित किया। जबकि उक्त मामले में अयूब खान फरार चल रहा है।

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