गांजा तस्कर को 15 वर्ष का कठोर कारावास , 1.50 लाख रुपए जुर्माना
नाकाबंदी के दौरान आया था पकड़ में
19 पैकेट से 38 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।
कोटा। गांजा तस्करी के छह साल पुराने एक मामले में एनडीपीएस मामलात कोर्ट कोटा के न्यायाधीश रामपाल जाट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपएजुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जुलाई 2020 को कोटा ग्रामीण जिले की मंडाना पुलिस ने एनएच -52 पत्थरमंडी रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल के साथ एक शख्स को डिटेन किया। आरोपी नाकाबंदी को देखकर मोटरसाइकिल को घुमाने के प्रयास में मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया।
आरोपी की मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बधा हुआ था। मंडाना थानाधिकारी ने शख्स से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हुसैन पुत्र नसरूशाह निवासी वार्ड नंबर 13 मंडाना कस्बा कोटा ग्रामीण का होना बताया। तलाशी ली तो उसके पास मिले कट्टे में 19 पैकेटों से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।गांजे का वजन 38 किलोग्राम था। पुलिस ने गांजे के बारे में पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला था। इस पर पुलिस गांजा और बाइक को जब्त किया और आरोपी हुसैन को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी हुसैन के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट और आरोपी वसीम उर्फ राजा पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी तालेड़ा बूंदी, हसन अली पुत्र शरीफ खान निवासी इंदिरा कॉलोनी तालेड़ा बूंदी और रईस खान पुत्र इशाक खान निवासी बिलोना तहसील नलखेड़ा जिला आगर, मध्य प्रदेश के खिलाफ धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 18 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और 157 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने मामले में आरोपी हुसैन को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जबकि सह आरोपी वसीम उर्फ़ राजा,हसन अली और रईस खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।

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