बुजुर्ग महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला पर किया था डंडे से वार
शराब पार्टी में हुआ था झगड़ा
बुजुर्ग महिला की सिर पर डंडा मार कर हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे (महिला उत्पीडन) क्रम दो के न्यायाधीश ने नोनेरा निवासी आरोपी रामहेत (30) को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सुनाई
कोटा। बुजुर्ग महिला की सिर पर डंडा मार कर हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे (महिला उत्पीडन) क्रम दो के न्यायाधीश ने नोनेरा निवासी आरोपी रामहेत (30) को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सुनाई और 21 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। इस मामले में अन्य आरोपी बालमुकंद और हरिप्रकाश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।
अपर लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि 10 मई 2020 को परिवादी ने कोटा जिले के इटावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसके घर पर शराब पार्टी चल रही थी। वहां पर उसका दोस्त रामहेत डंडा लेकर आया और आते ही उसके साथ झगड़ा कर डंडे से वार किया। इस दौरान बीच बचाव करने उसकी मां बद्री बाई (68) आई। आरोपी रामहेत ने उनके सिर पर भी डंडे से वार किया और भाग गया। घायल होने पर मां को अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी रामहेत, बालमुकंद, हरिप्रकाश को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया । न्यायालय में 18 गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष की ओर से करवाए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामहेत कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया ।

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