30 दिन में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता अपलोड नहीं की तो लगेगी पैनल्टी
सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूलों को जारी किए सख्त दिशा- निर्देश
नोटिफिकेशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची मय शैक्षणिक-योग्यता तथा आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया है।
कोटा। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना न होने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने 30 दिन का समय देते हुए स्कूलों को चेताया कि निर्धारित दिनों में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। यदि, निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई जाएगी। ...तो स्कूलों पर लगेगी पैनल्टी: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आवश्यक सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने के दिशा निदेर्शों की अनुपालना नहीं किए जाने पर सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसइ ने सम्बद्ध विद्यालयों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने 4 वर्ष पूर्व 5 मार्च, 2021 को सम्बद्ध विद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यालय की आॅफिशियल वेबसाइट का निर्माण किए जाने तथा उस पर दिए गए फॉर्मेट में सभी आवश्यक सूचनाओं एवं दस्तावेजों को अपलोड किए जाने की दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निदेर्शों की पालना के लिए एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन 21 मई, 2021 को फिर से जारी किया गया। बोर्ड से संबंधित कई विद्यालयों ने बोर्ड के इन दिशा निदेर्शों की आंशिक-पालना की या फिर नहीं की। जिसके चलते सीबीएसई ने अब अंतरिम आदेश जारी करते हुए 30 दिन के भीतर दिशा निदेर्शों की पालना की अंतिम सूचना जारी की है तथा तय समय-सीमा में पालना नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही एवं पेनल्टी लगाए जाने के प्रावधान का भी उल्लेख किया है।
सीबीएसई स्कूलों को यह जानकारी करनी होगी अपलोड
शर्मा ने बताया कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची मय शैक्षणिक-योग्यता तथा आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया है। जिसमें बोर्ड-परीक्षा का पिछले 3 वर्षों का परिणाम, फीस स्ट्रक्चर, स्पेशल एजुकेटर्स तथा वैलनेस टीचर्स की विस्तृत जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा फायर-सेफ्टी सर्टिफिकेट के अतिरिक्त भी कई शैक्षणिक एवं वित्तीय जानकारियां भी सम्मिलित है।
निर्देशों की अवमानना तो होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के साथ संलग्न 'मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर' के तहत स्कूलों को पिछले तीन-वर्षों के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा-परिणाम, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक-योग्यता, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का अनुपात, स्पेशल-एजुकेटर्स तथा वैलनेस-टीचर्स की विस्तृत जानकारी 30-दिन की तय समय सीमा में स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यदि, निर्धारित दिनों में उपरोक्त जानकारी उपलोड नहीं की गई तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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