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भारत 

हेट स्पीच अब गैर-जमानती अपराध कर्नाटक विधानसभा ने पास किया बिल

हेट स्पीच अब गैर-जमानती अपराध कर्नाटक विधानसभा ने पास किया बिल कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हंगामे के बीच हेट स्पीच और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक पारित किया। इस कानून में नफरत फैलाने वाले भाषण पर सात साल तक की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक देश में अपनी तरह का पहला कानून है।
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