भारत का बड़ा फैसला: चीन, वियतनाम के एक-एक उत्पादों पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क
चीन-वियतनाम पर प्रहार
घरेलू उद्योगों को बचाने हेतु भारत ने वियतनाम के मास्टरबैच और चीन की रेफ्रिजरेंट गैस पर भारी डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। चीन पर $5,251 प्रति टन तक टैक्स लगाया गया है।
नई दिल्ली। भारत ने चीन और वियतनाम के एक-एक उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। पहली अधिसूचना में कहा गया है कि वियतनाम से बड़ी मात्रा में सामान्य से कम मूल्य पर कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का भारत को निर्यात किया जाता है। इस कारण भारतीय उद्योगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का फैसला किया गया है।
कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का उपयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। मूल रूप से वियतनाम में उत्पादित या वियतनाम से निर्यात किये गये इस उत्पाद पर 75 डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है। वियतनाम की जिन सात कंपनियों के नाम अधिसूचना में हैं उनके लिए 31.58 डॉलर से 39.25 डॉलर तक का डंपिंग प्रतिरोधी शुल्क लगाया गया है। अन्य सभी मामलों में 75 डॉलर प्रति टन का शुल्क देय होगा।
वहीं, रेफ्रीजरेटरों और कारों के कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली और चीन से आयातित गैस 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए पर भी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। इस मामले में चीन की छह कंपनियों में बने उत्पादों पर 4,583 डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है। चीन की अन्य कंपनियों में बने उत्पादों और चीन के बाहर बने लेकिन चीन से निर्यात किये गये उत्पादों पर 5,251 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगेगा।

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