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राजस्थान  जयपुर 

एसीपी/एमएसीपी में नया स्पष्टीकरण : एपीएआर अधूरे होने पर आगे के वर्षों से होगी पूर्ति, बढ़ेगी देयता अवधि 

एसीपी/एमएसीपी में नया स्पष्टीकरण : एपीएआर अधूरे होने पर आगे के वर्षों से होगी पूर्ति, बढ़ेगी देयता अवधि  वित्त विभाग ने एसीपी/एमएसीपी उन्नयन पर स्पष्टीकरण जारी। एसीपी के लिए 7 और एमएसीपी के लिए 9 वर्ष के एपीएआर जरूरी। कमी होने पर आगामी वर्षों से पूर्ति की जा सकेगी। ऐसे मामलों में वित्तीय उन्नयन की देय तिथि भी उतने वर्षों के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी, जिससे लाभ मिलने में देरी होगी।
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