सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए बदलाव की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति आवासीय एवं अन्य भवनों प्रस्तावित निर्माण के लिए भूमि के प्रयोग के लिए किए गए आवश्यक कानूनी बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति आवासीय एवं अन्य भवनों प्रस्तावित निर्माण के लिए भूमि के प्रयोग के लिए किए गए आवश्यक कानूनी बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दलीलों पर विचार के बाद याचिका खारिज कर दी। पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त कि है कि परियोजना के तहत भूमि के उस भाग को उपराष्ट्रपति आवासीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव सरकार का एक नीतिगत फैसला है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि परियोजना के तहत आने वाला भूमि का वह भाग मैदान के तौर पर दिखाया गया था और इसीलिए उसे यथावत रखना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत प्रयोग संबंधी कानूनी बदलाव को राजीव सूरी ने चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत हजारों करोड़ रुपए की इस महत्वकांक्षी परियोजना से जुड़ी एक अन्य याचिका को इससे पहले खारिज कर चुकी है।
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